Punjab: Toll Plaza को लेकर NHAI Authority और DC के साथ किसानों की मीटिंग रही बेनतीजा, देखें वीडियो

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लुधियानाः लाडोवाल टोल प्लाजा को किसान संगठनों ने पिछले कई दिनों से बंद किया हुआ है। वहीं टोल प्लाजा बंद होने से सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। वहीं आज नेशनल हाईवे अथॉरिटी और डीसी की किसान संगठनों के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। यह बैठक करीब 2 घंटे तक चली, लेकिन इस बैठक में कोई समाधान नहीं निकल सका। जिसके बाद किसानों ने कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो अधिकारी बिठाए गए हैं, वे हमें कोई दस्तावेज नहीं दिखा सके। उन्होंने कहाकि उनके पास कोई जानकारी नहीं थी। जिसके चलते उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर ने दोबारा 11 जुलाई को बैठक बुलाई है।

बता दें कि एनएचएआई ने लुधियाना के लाडोवाल टोल प्लाजा समेत चार टोल प्लाजा को बंद करने के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। एनएचएआई ने अपनी याचिका में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट को बताया कि बार बार टोल प्लाजा पर अतिक्रमण कर उन्हे बंद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं राज्य सरकार के मंत्री भी इस प्रदर्शन में शामिल होकर इस अवैध कदम का समर्थन कर रहे हैं।

याचिका के अनुसार इस तरह टोल बंद कर न सिर्फ कानून व्यवस्था आहत किया जा रहा बल्कि इससे राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। कोर्ट को बताया गया कि एनएचएआइ तरफ से इन टोल पर ट्रेक्टर ट्रॉली तो पहले ही मुफ्त है बावजूद इसे मुद्दा बनाया गया है। याचिका के अनुसार जो टोल बंद किए गए हैं उनमें लाडोवाल सहित अमृतसर का उसमा, जालंधर का चक्क बहनिया और अंबाला का घग्गर टोल है शामिल है। कोर्ट को जानकारी दी गई कि उन्हें इससे 113 करोड़ का नुकसान हो चुका है।

याचिका में किसानों के विरोध के कारण वित्तीय नुकसान का दावा करते हुए पंजाब क्षेत्र में लाडोवाल टोल प्लाजा समेत अन्य पर सुरक्षा सुनिश्चित करने और नुकसान की भरपाई करने के निर्देश देने की मांग की है। किसानों के विरोध के कारण टोल प्लाजा में टोल का काम और संग्रह बाधित हो गया और अपेक्षित टोल एकत्र नहीं किया जा सका। टोल के एकत्र न करने से राजमार्ग के रखरखाव में व्यवधान आया है और याचिकाकर्ता कंपनी पर प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव पड़ रहा है। हाई कोर्ट से टोल शुल्क का संग्रह सुनिश्चित करने व लाडोवाल टोल प्लाजा में पर कानून-व्यवस्था का रखरखाव और याचिकाकर्ता कंपनी के कर्मचारियों की पूरी सुरक्षा देने की मांग की है।

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