Shambhu Border न खोलने पर सरकार को नोटिस जारी

Shambhu Border न खोलने पर सरकार को नोटिस जारी Shambhu Border न खोलने पर सरकार को नोटिस जारी

चंडीगढ़ः शंभू बॉर्डर नहीं खोलने पर हरियाणा सरकार को बड़ा झटका लगा है। हरियाणा के मुख्य सचिव को कोर्ट की हुकम अदूली का नोटिसा भेजा गया है। वकील उदे प्रताप सिंह ने हरियाणा सरकार को नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि 15 दिन के अंदर कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करें, अन्यथा कोर्ट की अवमानना ​​का मामला दर्ज किया जायेगा। बता दें कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने 10 जुलाई को एक हफ्ते के अंदर बॉर्डर खोलने का आदेश दिया था। इसकी समयसीमा 17 जुलाई थी लेकिन हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर नहीं खोला।

सरकार ने कानून-व्यवस्था का हवाला देकर बॉर्डर नहीं खोला। इसके बाद हरियाणा सरकार को कोर्ट की अवमानना ​​का नोटिस जारी किया गया है। कहा गया है कि नोटिस मिलने के 15 दिनों के अंदर कार्रवाई नहीं करने पर कोर्ट के आदेश के उल्लंघन का मामला दर्ज किया जायेगा। बता दें कि 13 फरवरी से किसान पंजाब और हरियाणा की सीमा शंभू बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर बंद होने से पंजाब और हरियाणा का सीधा संपर्क टूट गया।

शंभू बॉर्डर खोलने की मांग को लेकर अंबाला के व्यापारियों ने भी अपनी दुकानें बंद कर अपना गुस्सा जाहिर किया था।जब यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे जगजीत ढल्लेवाल और सरवन पंधेर ने कहा कि इसे हरियाणा सरकार ने बंद किया हुआ है और वे बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। इसके बाद हाईकोर्ट ने बॉर्डर खोलने का आदेश दिया है। उधर, हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है।

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