20 अप्रैल तक जमा करवाए लाइसेंस धारक हथियार,नहीं तो आदेशों की अवहेलना पर होगी करवाई:अनिल उपाध्याय

20 अप्रैल तक जमा करवाए लाइसेंस धारक हथियार,नहीं तो आदेशों की अवहेलना पर होगी करवाई:अनिल उपाध्याय 20 अप्रैल तक जमा करवाए लाइसेंस धारक हथियार,नहीं तो आदेशों की अवहेलना पर होगी करवाई:अनिल उपाध्याय
थाना प्रभारी बोले,मात्र 50 प्रतिशत लाइसेंस धारकों ने ही करवाए है हथियार जमा
ऊना/सुशील पंडित : उपमंडल बंगाणा के थाना प्रभारी अनिल उपाध्याय ने मीडिया से बात करते हुए उपमंडल बंगाणा के सभी बंदूक लाइसेंस धारकों को हिदायत देते हुए कहा कि लोकसभा चुनावो के मध्य नजर लगी आचार संहिता के चलते 20 अप्रैल से पहले उपमंडल बंगाणा के सभी गन लाइसेंस धारक अपने बंदूक पिस्टल आदि आर्म्ड पुलिस थाना बंगाणा में जमा करवा दें। जो बंदूक या अन्य आर्म्ड धारक आदेशों की अभहेलना करेगा उस पर करवाई अमल में भी लाई जाएगी। थाना प्रभारी अनिल उपाध्याय ने कहा कि हर लाइसेंस धारक को अपनी गन पिस्टल,बंदूक या फिर लाइसेंस धारक हथियार को आचार संहिता के चलते पुलिस थाना में जमा करवाने के आदेश होते है।

लेकिन अभी तक उपमंडल बंगाणा में लाइसेंस धारक हथियार 50 प्रतिशत भी जमा नहीं हो पाए है। अनिल उपाध्याय ने कहा कि उपमंडल बंगाणा में कितने लाइसेंस धारक हथियार हैं। और किन किन परिवार के सदस्यों के पास है। इसकी भी सूची हमारे पास पहुंच चुकी है। और बड़े प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा 20 अप्रैल की अंतिम तिथि लाइसेंस धारक हथियारों को पुलिस थाना में जमा करवाने के आदेश दिए गए है। इसलिए उपमंडल बंगाणा में जो भी लाइसेंस धारक हथियारों के सदस्य है। वह 20 अप्रैल से पहले अपने लाइसेंस धारक हथियार थाना बंगाणा में जमा करवा दें। आचार संहिता के चलते चुनाव आयोग के आदेशों पर लाइसेंस धारक हथियारों को पुलिस की कडी निगरानी में जमा करवाए जाते है। ताकि चुनाव शांति पूर्ण हो सकें। और कोई अप्रिय घटना न हो। 

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