नई दिल्ली: बर्खास्त आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। हाल ही में पूजा खेडकर की उनकी नौकरी चली गई थी। जिसके बाद अब कोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लगा है। दरअसल, आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूजा खेडकर की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसी के साथ पूजा खेडकर मामले में अदालत ने दिल्ली पुलिस को जांच आगे बढ़ाने का आदेश दिया। आपको बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र जांगला ने बहस सुनने के बाद बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।’
पूजा खेडकर की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत में अपनी दलील पेश करते हुए जमानत की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि बर्खास्त आईएएस अधिकारी ने अपनी कोई जानकारी नहीं छुपाई थी। उसने सिर्फ यूपीएससी एग्जाम एटेम्पट की संख्या गलत बताई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि जालसाजी के तहत यूपीएससी ने दिल्ली पुलिस में पूजा खेडकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई।
पटियाला हाउस कोर्ट ने पूजा खेडकर की जमानत याचिका को रद्द करते हुए कहा कि क्या अन्य लोगों ने बिना पात्रता के ओबीसी और पीडब्ल्यूडी के तहत कोटा का लाभ उठाया है। दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच करे। साथ ही दिल्ली पुलिस को इसकी भी जांच करनी चाहिए कि क्या यूपीएससी के अंदर से किसी ने पूजा खेडकर की मदद की थी।
महाराष्ट्र के पुणे में तैनात ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर ऑडी कार में नीली-लाल बत्ती लगाने और वीआईपी नंबर प्लेट मांगने पर चर्चा में आई थीं। इस दौरान उन्होंने अपने लिए अलग दफ्तर की भी मांग की थी। इसपर सरकार ने उनका ट्रांसफर वाशिम जिले में कर दिया था। इसके बाद पूजा खेडकर को लेकर खुलासे होने लगे। उनपर फर्जी दस्तावेजों के आधार नौकरी पाने का आरोप है।
Disclaimer: All news on Encounter India are computer generated and provided by third party sources, so read carefully and Encounter India will not be responsible for any issue.