अमृतसर : हरियाणा हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए एक्ट्रेस शहनाज गिल को बड़ी राहत दी है। कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया था कि शहनाज गिल को केवल एक कंपनी के लिए गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये कॉन्ट्रैक्ट शहनाज गिल ने बिग बॉस में जाने से पहले 2019 में किया गया था। शहनाज गिल का ये कॉन्ट्रैक्ट सिमरन म्यूजिक कंपनी के साथ जल्दीबाजी में किया गया था। जिसमें शर्त थी कि उन्हें किसी अन्य कंपनी के लिए गाने की अनुमति नहीं होगी।
जस्टिस गुरबीर सिंह ने सुनवाई के दौरान कहा कि कंपनी संगीत जगत में अपनी सद्भावना और प्रतिष्ठा के कारण ऊंचे पायदान पर है। जबकि दूसरा पक्ष, जो एक महत्वाकांक्षी गायिका थी, संगीत जगत में अपनी जगह बनाने का सपना देख रही थी। अपने सपनों को पूरा करने के लिए समझौते में लिखित अनुचित शर्तों को स्वीकार किया। वर्तमान मामले में कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें अनुचित है।
2019 में शहनाज गिल ने म्यूजिक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। जिसमें लिखा गया था कि वें किसी अन्य कंपनी के लिए काम नहीं करेंगी। शहनाज गिल ने तर्क दिया था कि बिग बॉस के घर में प्रवेश से ठीक दो दिन पहले कंपनी ने अनुरोध किया था कि भविष्य में इकट्ठे काम करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर चाहिए। कंपनी के बार-बार अनुरोध पर शहनाज गिल ने उस पर जल्दबाजी में हस्ताक्षर कर दिए और वे बिग बॉस हाउस में चली गई।
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