चंडीगढ़ः शिरोमणि अकाली दल (SAD) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें यह राहत करोड़ों रुपए की ड्रग तस्करी से जुड़े मामले में मिली है। अदालत में मामले की जांच कर रही SIT ने जवाब दिया है कि उन्होंने मजीठिया को पूछताछ के लिए भेजे समन वापस ले लिए हैं।
हालांकि जब गत माह पहले एसआईटी ने उन्हें नोटिस भेजा था तो वह इस मामले को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गए थे। उनकी तरफ से दलील दी गई थी कि उन्हें बार-बार समन भेजकर परेशान किया जा रहा है। इसके बाद हाईकोर्ट ने उन्हें 8 जुलाई तक एसआईटी के सामने पेश होने की राहत दे दी थी।
मजीठिया केस में इस साल के शुरू में नई SIT बनाई गई थी। SIT की जिम्मेदारी पटियाला रेंज के DIG एचएस भुल्लर को दी गई है। ADGP मुखविंदर सिंह छीना के रिटायर होने के बाद सरकार ने SIT का पुनर्गठन किया था। DIG भुल्लर के अलावा SIT में पटियाला के एसएसपी वरुण शर्मा और धुरी के एसपी योगेश शर्मा व कुछ और अधिकारियों को शामिल किया गया था। SIT उनसे तीन से चार बार उनसे पूछताछ कर चुकी है। हालांकि पहले किसान आंदोलन की वजह से पूछताछ में दिक्कत आई थी। बतादें कि पुलिस ने मजीठिया के खिलाफ यह मामला कांग्रेस सरकार के समय 3 साल पहले 20 दिसंबर 2021 को दर्ज किया था। 5 महीने जेल में बिताने के बाद मजीठिया को 10 अगस्त 2022 को जमानत मिल गई थी।
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