AAP विधायक को लेकर कोर्ट का आया फैसला 

AAP विधायक को लेकर कोर्ट का आया फैसला  AAP विधायक को लेकर कोर्ट का आया फैसला 

नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार (27 अप्रैल) को आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत दी। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी अमानतुल्लाह को 15 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन पर आप विधायक के पेश नहीं होने पर कोर्ट से शिकायत की गई थी, जिसके बाद अदालत से जारी समन पर वह पेशी के लिए पहुंचे थे। सुनवाई के दौरान अदालत ने अमानतुल्लाह को जमानत दी गई। कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले पर अब अगली सुनवाई 9 मई को होने वाली है।

अमानतुल्लाह खान दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट से विधायक हैं। 2015 और 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में अमानतुल्लाह ने ओखला सीट से चुनाव जीता। वह अक्सर ही विवादों में रहते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन्मे अमानतुल्लाह अपने बयानों की वजह से हमेशा विरोधियों के निशाने पर रहते हैं। वहीं, पिछले हफ्ते प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अमानतुल्लाह खान से लगभग 13 घंटे तक पूछताछ की थी। ईडी ने उनकी अध्यक्षता के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सवाल जवाब किए।

अमानतुल्लाह 18 अप्रैल की सुबह 11 बजे ईडी के दफ्तर पहुंचे और अपना बयान दर्ज करवाया। वहीं, जब अमानतुल्लाह पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे थे और संजय सिंह जैसे वरिष्ठ आप नेताओं ने दावा किया था कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि, समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए जांच एजेंसी के अधिकारियों ने बताया था कि लगभग 13 घंटे की पूछताछ के साथ अमानतुल्लाह खान को जाने दिया गया। समाचार एजेंसी के मुताबिक, ईडी दफ्तर से बाहर आने के बाद खुद अमानतुल्लाह ने कहा था, “मुझे ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी मुझे पेशी का निर्देश दिया था, इसलिए मैं सुबह 11 बजे यहां आया था. मुझसे सवाल हुए और मेरे बयान रिकॉर्ड किए गए, अब मैं जा रहा हूं।”

Disclaimer: All news on Encounter India are computer generated and provided by third party sources, so read carefully and Encounter India will not be responsible for any issue.


Encounter India 24 Years Celebration
Add a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page