60 वर्ष से अधिक आयु में वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त को जिला ऊना में आए 5701 आवेदन

60 वर्ष से अधिक आयु में वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त को जिला ऊना में आए 5701 आवेदन 60 वर्ष से अधिक आयु में वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त को जिला ऊना में आए 5701 आवेदन
ऊना/सुशील पंडित: बजट 2022-23 में वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु सीमा 70 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने के प्रदेश सरकार के ऐतिहासिक निर्णय के बाद जिला ऊना में अब तक 5701 नए व्यक्तियों ने पेंशन के लिए आवेदन किया है। कल्याण विभाग पंचायतों में जाकर पात्र व्यक्तियों के आवेदन प्राप्त करने के अभियान को युद्धस्तर पर चला रहा है, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति प्रदेश सरकार की इस जन कल्याणकारी योजना से छूट नहीं जाए। 
जिला ऊना में 60-69 वर्ष आयुवर्ग में 18 मई 2022 तक कल्याण विभाग के पास कुल 5701 नए आवेदन सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए प्राप्त हुए हैं। ऊना उपमंडल में 1487, बंगाणा में 965, अंब एवं गगरेट में 2374 तथा हरोली में 875 व्यक्तियों ने 60 साल से अधिक आयुवर्ग में वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन किया है।
छठे राज्य वित्तायोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का यह ऐतिहासिक निर्णय है। प्रदेश में 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों को अब पहली अप्रैल 2022 से वृद्धावस्था पेंशन मिलने जा रही है। सत्ती ने कहा कि 60 साल से अधिक आयु में पेंशन प्राप्त करने के लिए सरकार की तरफ से कोई आय सीमा नहीं रखी गई है। इसके अलावा ग्राम सभा के प्रस्ताव की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया गया है। 

राज्य सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु में वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। वह दंपत्ति पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं, जो सरकारी सेवा से सेवानिवृत होकर पेंशन ले रहे हैं और आयकर भर रहे हैं। यदि पति-पत्नी में किसी एक को सरकारी सेवा की पेंशन मिल रही है, तो फिर उन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं, यदि पति-पत्नी में से कोई एक आयकरदाता है तो फिर उसे भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं दी जाएगी। इन दो वर्गों को छोड़कर बाकी सभी वर्ग पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। 
जिला कल्याण अधिकारी ऊना चमन लाल ने कहा कि अगर पात्रता को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति 60 वर्ष से अधिक आयु में सामाजिक सुरक्षा पेंश प्राप्त करना चाहता है, तो वह संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय से फॉर्म प्राप्त कर सकता है। फॉर्म के साथ उसे परिवार रजिस्टर की नकल, आधार कार्ड तथा बैंक पास बुक या डाकघर की पास बुक की कॉपी लगानी होगी। उन्होंने सभी पात्र व्यक्तियों से जल्द से जल्द नजदीकी तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में संपर्क करने की अपील की है।
वहीं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने जहां आयुसीमा घटाकर सामाजिक सुरक्षा पेंशन का दायरा बढ़ाया है, वहीं पेंशन की दर में भी बढ़ौतरी की है। उन्होंने कहा कि 60-69 वर्ग के पुरूषों तथा 60-64 वर्ष की महिलाओं को 1000 रुपए, 65-69 वर्ष की महिलाओं को 1150 रुपए, 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्तियों को 1700 रुपए प्रति माह पेंशन देने की घोषणा की है। वहीं विधवा, परित्यक्त, एकल नारी पेंशन व 40-69 प्रतिशत तक दिव्यांगजनों के लिए 1150 रुपए तथा 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग जनों को 1700 रुपए पेंशन दे रही है। वहीं कुष्ठ रोगी पुनर्वास तथा ट्रांसजैंडर पेंशन 1000 रुपए दी जा रही है।

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