नई दिल्ली: यूपी की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। यह वारंट एमपी-एमएलए कोर्ट ने जारी किया है. कोर्ट की ओर से जारी जमानती वारंट में संजय सिंह को 29 जून को कोर्ट मे हाजिर होने को कहा गया है। आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ अदालत ने चुनाव आचार संहिता से जुड़े एक केस में जमानती वारंट जारी किया है।
अदालत का आदेश आते ही आप नेता संजय सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि एक पुराने मामले में सुल्तानपुर की कोर्ट से मेरे खिलाफ जमानती वारंट जारी हुआ है। मीडिया में गैर जमानती वारंट की खबरें चल रही हैं, जो गलत है। उन्होंने इस त्रुटि सुधार लेने को कहा है। कुछ देर पहले संजय सिंह ने दिल्ली में पानी संकट पर बीजेपी पर हमाला बोला था। उन्होंने था कि बीजेपी वाले दिल्ली के लोगों का हक हरियाणा को दिलाना चाहते हैं। मुझे एक पुराने मामले में सुल्तानपुर की कोर्ट से ज़मानती वारंट जारी हुआ है मीडिया ग़ैर ज़मानती वारंट की ग़लत खबर चला रहा है कृपया त्रुटि सुधार लें।
आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ जमानती वारंट सुलतानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने जारी किया है। मामला बंधुआकलां थाने से जुड़ा है। आप के वरिष्ठ ने संजय सिंह ने जिला पंचायत चुनाव में बिना इजाजत के पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा सभा की थी। साथ ही वजह नोटिस जारी होने पर अदालत में पेश नहीं हुए थे। एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने की ये आदेश जारी किए हैं। यहां पर इस बात का भी जिक्र कर दें कि सांसद संजय सिंह सुलतानपुर के ही रहने वाले हैं।
विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय के मुताबिक 13 अप्रैल 2021 को थानाध्यक्ष प्रवीन कुमार सिंह ने सांसद के खिलाफ एफआईआर लिखवाई थी। उनपर आरोप है कि उन्होंने हसनपुर गांव में अपनी पार्टी की जिला पंचायत सदस्य सलमा बेगम के पक्ष में बिना इजाजत लिए सभा की थी. उनकी सभा में 50 से 60 लोग और थे। सांसद के इस काम को कोविड-19 नियमों का उल्लंघन माना गया था।
Disclaimer: All news on Encounter India are computer generated and provided by third party sources, so read carefully and Encounter India will not be responsible for any issue.