19 अगस्त तक कर सकते हैं ऑनलाईन आवेदन
ऊना/ सुशील पंडित : खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जिला के ऊना विकास खंड की ग्राम पंचायत लोअर अरनियाला में उचित मूल्य की दुकान खोली जाएंगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता ऊना राजीव शर्मा ने बताया कि उचित मूल्य की दुकानों के लिए सार्वजनिक संस्थान या सार्वजनिक निकाय जैसे ग्राम पंचायत, स्वयं सहायता समूह, सहकारी सभाएं, महिला मंडल व महिला संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
इसके अतिरिक्त महिला एवं बाल विकास विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा परिभाषित एकल नारी, विधवा नारी जिसके बच्चे उस पर आश्रित हों, शारीरिक रुप से विकलांग व्यक्ति जोकि विकलांगता अधिनियम 1955 में परिभाषित किया गया है तथा उचिल मूल्य की दुकान को कुशलतापूर्वक संभालने में सक्षम हो, भूतपूर्वक सैनिक, शिक्षित बेरोजगार जिनके परिवार से कोई स्थाई नौकरी में कार्यरत न हो, ऐसे व्यक्तियों को द्वितीय प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा तृतीय प्राथमिकता हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।
उन्होंने कहा कि इच्छुक व्यक्ति उचिल मूल्य की दुकान के लिए 19 अगस्त तक ऑनलाईन; सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टमद्ध आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास होना अनिवार्य है तथा आयु सीमा 18-45 वर्ष होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष नंबर 01975-226016 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
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